President Election Process In India: भारत के राष्ट्रपति चुनाव का पूरा 'अंकगणित | भारत में राष्ट्रपति कैसे बनते है ?

President Election Process In India : भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया 2022 ? 

1. संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह भारत का संवैधानिक प्रावधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति (President)  कहलाते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अत: राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। 

2. Indian President : भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए 2022 ?

 • वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
• वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रपति पद के लिए नाम का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन कम से कम 50 निर्वाचकओं द्वारा किया जाना चाहिए।

3. President Election Process In India : भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से होती है ?

भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं।
• राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है।
मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को “न्यूनतम कोटा” (50% +1मत) प्राप्त होना आवश्यक होता है।
• राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन धनराशि   ₹15,000  रुपए दोनों पक्ष से लिए जाते हैं।
राष्ट्रपति को प्रतिमाह ₹5,00,000 लाख वेतन के रूप में मिलते हैं।

नोट :  राज्यपाल ( गवर्नर) नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा की जाती है।

4. राष्ट्रपति(President) के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं।

6. राष्ट्रपति(President) अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

7. पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र परम भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती।

8. राष्ट्रपति(President)के सैनिक शक्ति : सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है।

9. राष्ट्रपति(President)की राजनीतिक शक्ति:  देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है।

 👉 भारत के प्रथम राष्ट्रपति (President) :                  डॉ राजेंद्र प्रसाद जी थे। 
👉 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति(President): 
      रामनाथ कोविंद जी है। 

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